Income Tax rules: PAN, Aadhaar mandatory for cash deposits or withdrawals above ₹20 lakh

अगर आपका भी बैंक में अकाउंट है और आप पैसे जमा करने या निकालने जा रहे हैं तो अब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक जमा करने या निकालने के लिए या तो स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है ।

इस आवश्यकता में सहकारी बैंकों से जमा और निकासी भी शामिल है।

CBDT ने पैन प्राप्त करने और उद्धृत करने के लिए नए लेनदेन को निर्धारित करते हुए आयकर नियम, 1962 में संशोधनों को अधिसूचित किया।

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